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कोलकाता नगर निगम का फरमान : व्यावसायिक प्रतिष्ठानाें काे साइनबोर्ड पर अनिवार्य रूप से करना होगा बांग्ला भाषा का उपयोग

नगर निगम के सचिव स्वप्न कुंडु ने बताया कि निगम दुकानों, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों के मालिकों से संपर्क कर रहा है ताकि साइनबोर्ड पर नाम और अन्य जानकारी बांग्ला भाषा में भी लिखने को सुनिश्चित किया जा सके।

02 Dec 2024

कोलकाता नगर निगम का फरमान : व्यावसायिक प्रतिष्ठानाें काे साइनबोर्ड पर अनिवार्य रूप से करना होगा बांग्ला भाषा का उपयोग

कोलकाता। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने महानगर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए साइनबोर्ड पर बांग्ला भाषा का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। नगर निगम ने फरवरी 2025 तक इस नियम को लागू करने की समय-सीमा तय की है।

नगर निगम के सचिव स्वप्न कुंडु ने बताया कि निगम दुकानों, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों के मालिकों से संपर्क कर रहा है ताकि साइनबोर्ड पर नाम और अन्य जानकारी बांग्ला भाषा में भी लिखने को सुनिश्चित किया जा सके।

इससे पहले, अक्टूबर में केएमसी के सत्र में तृणमूल कांग्रेस के पार्षद बिस्वरूप डे ने प्रस्ताव दिया था कि सभी सार्वजनिक और निजी कार्यालयों के साइनबोर्ड पर अन्य भाषाओं के साथ-साथ बांग्ला भी होनी चाहिए। साथ ही, नगर निगम के सभी नोटिफिकेशन, पत्र और दस्तावेज भी बांग्ला भाषा में जारी किए जाएं।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बांग्ला भाषा को केंद्र सरकार द्वारा तीन अक्टूबर को असमिया, मराठी, पाली और प्राकृत के साथ शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था।

मेयर फिरहाद हकीम ने भी निजी विज्ञापन एजेंसियों और दुकानदारों से बांग्ला भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने कहा, "मुझे हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के उपयोग से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्य भाषाओं के साथ-साथ बांग्ला भी शामिल होनी चाहिए।"

उल्लेखनीय है कि 2007 में भी केएमसी ने इसी तरह का कदम उठाया था, जब तत्कालीन मेयर विकास रंजन भट्टाचार्य ने दुकानों के साइनबोर्ड पर बांग्ला भाषा का उपयोग अनिवार्य करने का निर्देश दिया था। हालांकि, तब वह पहल पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। इस बार केएमसी इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है और 21 फरवरी, 2025 से इस प्रक्रिया को शुरू करने की योजना बना रही है।

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